आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के विकास की व्यवस्था के विकास की व्यवस्था करने तथा उनके व्यवसाय को विनियमित करने हेतु को सुव्यवस्थित तथा संगठित करने हेतु सन् 1925 मे स्व0 जस्टिस गोकरन नाथ मिश्र की अध्यक्षता मे एक समिति गठित की थी जिसकी संस्तुति के आधार पर सन् 1926 मे बोर्ड आफ इण्डिया मेडिसिन की स्थापना कर भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए उपाय तथा साधन प्रस्तुत करने वैधों/हकीमों का रजिस्ट्रेशन करने आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सालयों तथा विलयों को अनुदान देने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के अध्ययन व अभ्यास के सम्बंध मे नियंत्रण करने का कार्यभार सौपा गया। इस बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष पं0 गोकरन नाथ मिश्र चीफ जस्टिस (अवध) एव सन् 1929 मे इस बोर्ड के अध्यक्ष जस्टिस सर सैय्यद वजीर हसन हुए जो सन् 1946 तक इस पद पर कार्यरत रहे।
यू0 पी0 इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 1 अक्टूबर 1946 से लागू किया गया इस एक्ट के आधार पर बोर्ड के प्रथम चुनाव हुए एंव 1 मार्च 1947 को प्रथम बोर्ड गठित हुआ । इस बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर0 बी0 धुलेकर शासन द्वारा मनोनीत हुए। 1950 मे द्वितीय चुनाव होने पर श्री कमला पति त्रिपाठी परिषद के अध्यक्ष हुए। श्री त्रिपाठी जी के त्याग पत्र देने पर श्री दरबारी लाल शर्मा परिषद के अध्यक्ष नामांकित हुए जो 18 वर्षो तक इस पद पर कार्य करते रहे। इस अवधि मे परिषद मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए
1956 मे फैकल्टी की स्थापना हुई इसका कार्य सम्बद्ध शिक्षा संस्थाओं मे निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा/परीक्षा की व्यवस्था करना निर्धारित किया गया। मार्च 1969 मे श्री शर्मा जी के निधन के पश्चात् श्री विश्वनाथ f}osnh परिषद के अध्यक्ष मनोनीत हुए। 1969 मे परिषद का चुनाव होने पर नवीन परिषद गठित हुई जिसके अध्यक्ष श्री जगदीश्वर दयाल अग्निहोत्री विधायक मनोनीत हुए। वर्ष 1975 में यू0पी0 इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 में संशोधन कर डिग्री पाठ्यक्रम वि0वि0 को स्थानत्रित कर दिया गये तथा पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने का अधिकार बोर्ड से दिया गया। कतिपय कारणों से वर्ष 1972 से वर्ष 2010 तक बोर्ड का विधिवत गठन नही हुआ। वर्ष 2011 में बोर्ड के चुनाव हुए तथा बोर्ड का विधिवत गठन हुआ।